नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करके छात्रों को परेशान करने के लिए फटकार लगाई और अगले आदेश तक कक्षा 8, 9 और 10 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से रोक दिया।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि किसी जिले में परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, तो उसे नहीं लिया जाएगा।
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