रांची। कोलकाता कैश कांड में आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है।
इससे उनको गहरा झटका लगा है। राजीव कुमार ने चार अप्रैल को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
कैश कांड में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने तीन फरवरी को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी किया है। इस मामले में अमित अग्रवाल जेल में है।
राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें अमित अग्रवाल की संलिप्तता थी।
एक साजिश के तहत अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को रांची से कोलकाता बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था।
सीबीआई की दिल्ली शाखा ने अमित अग्रवाल के खिलाफ 20 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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