Tuesday, July 8, 2025

पत्नी का बार-बार रेप करने के आरोपी पर नहीं चलेगा केस, कोर्ट ने स्वीकार किया डिस्चार्ज पिटीशन

रांची। रांची की सिविल कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का बार-बार रेप करने के आरोपों से मुक्त कर दिया है।

महिला ने डोरंडा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ बार-बार उससे जबरन यौन संबंध बनाया। इससे वह शारीरिक और मानसिक तौर पर आहत हुई है।

मामले की जांच के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 417 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था।

आरोपी ने इसके बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी।

इसपर सुनवाई और विभिन्न पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब आरोपी के खिलाफ किसी तरह का ट्रायल नही चलेगा।

इसे भी पढ़ें

ओडिशा में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर व्यथित हूं: राष्ट्रपति मुर्मू

Hot this week

Bariatu Housing Colony: बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में मनचलों और नशेड़ियों से सब परेशान, एक धराया [Everyone is troubled by hooligans and drunkards in Bariatu...

Bariatu Housing Colony: रांची। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी एवं यूनिवर्सिटी कॉलोनी...

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी [Notification issued for the second phase of Jharkhand assembly elections]

आज से नामांकन, 38 सीटों पर होगा मतदान रांची। झारखंड...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img