रांची। रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
कोर्ट ने चारों को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किये थे।
लेकिन ये गवाह साबित नहीं कर पाये कि आरोपी युवकों ने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।
इसके बाद पोक्सो की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी के मुताबिक, 27 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में जाने के दौरान मनीष उरांव और उसके दोस्तों बिजला उरांव, संदीप उरांव और प्रकाश उरांव ने अगवा कर दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान पर बेड़ो थाना में कांड संख्या 3/2024 दर्ज करायी गयी थी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशू सिंह ने बहस की।
उनके द्वारा आरोपियों के बचाव में पेश की गयी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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