Saif Ali Khan:
मुंबई, एजेंसियां। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भोपाल स्थित पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को खारिज करते हुए मामले की पुन: सुनवाई का आदेश दिया है और कहा है कि इस केस की प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी की जाए।
इस संपत्ति में सैफ का बचपन का घर ‘फ्लैग स्टाफ हाउस’, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा प्रॉपर्टी शामिल हैं। ये सभी अब भारत सरकार के अधीन हो गई हैं।
Saif Ali Khan:मामला क्या है?
इस विवाद की शुरुआत 1999 में हुई थी, जब नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर उनके उत्तराधिकारियों में बंटवारे की मांग उठी थी। ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2000 में फैसला देते हुए नवाब की बेटी और सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान को संपत्ति का हकदार बताया था। लेकिन हाईकोर्ट ने अब उस फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि इस संपत्ति को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ माना जाए, क्योंकि नवाब परिवार के कुछ सदस्य विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे।
एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार, भारत सरकार को उन संपत्तियों पर नियंत्रण का अधिकार है जो उन लोगों के नाम पर हैं जिन्होंने भारत छोड़कर दुश्मन देश, जैसे पाकिस्तान, की नागरिकता ले ली हो।
Saif Ali Khan:सैफ अली खान का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान पिछली बार नेटफ्लिक्स फिल्म ‘ज्वेल थीफ‘ में नजर आए थे। आने वाले प्रोजेक्ट्स में वे ‘रेस 4’ और अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की फिल्म ‘हैवान’ में दिखेंगे।
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