CM Charanjit Singh Channi :
चंडीगढ़, एजेंसियां। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि चन्नी ने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी और चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा नहीं दिया।
CM Charanjit Singh Channi:चन्नी के खिलाफ
चन्नी के खिलाफ यह याचिका जालंधर के वकील और बीजेपी नेता गौरव लूथरा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चन्नी ने अपने चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाईं और चुनाव प्रचार के दौरान हुई कई रैलियों के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली गई। बावजूद इसके आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
CM Charanjit Singh Channi :मामले की सुनवाई के दौरान
मामले की सुनवाई के दौरान चन्नी के वकील ने सभी आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पक्ष द्वारा पेश किए गए तथ्य झूठे हैं और याचिका दायर करने वाला पक्ष कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और चन्नी को राहत दी। इस फैसले से चरणजीत सिंह चन्नी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी और उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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