धनबाद। विधानसभा चुनावों में मतदान करना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है…, तो अब भी मौका है। आप नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं।
जिले में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोग अगर 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करता है, तो उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
एक दो दिन में मतदाता सूची में जुड़ सकता है नामः
जिले के वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि आवेदन और उसके साथ दिए गए सभी दस्तावेज सही पाए गए, तो एक-दो दिन में मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। फिर वे 20 नवंबर को धनबाद में होनेवाले विस चुनावों के मतदान में भी शामिल हो सकेंगे।
इन दस्तावेज की जरूरत :
एड्रेस प्रूफ, उम्र का प्रमाणपत्र, रंगीन तस्वीर।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदनः
ऑनलाइन : भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर जाकर इलेक्टोरल सेक्शन में नए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी फॉर्म 6 भरें। अनिवासी भारतीय को इसके लिए फॉर्म 6A भरना होगा।
ऑफलाइन : संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जाकर फॉर्म 6 हासिल करें और उसे भरकर जमा कर दें।
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो ने से फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने या फॉर्म 8 के तहत पता में बदलाव या त्रुटियों में सुधार के काम रोक दिए गए हैं।
वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर से पहले फॉर्म 7 या 8 के तहत आए आवेदनों के आधार पर ही नाम हटाने, पता बदलने या त्रुटियों में सुधार की कार्रवाई चल रही है।





