GST 2025:
नई दिल्ली, एजेंसियां। 22 सितंबर 2025 से देशभर में नई GST दरें लागू हो गई हैं। अब GST केवल दो स्लैब – 5% और 18% – पर लागू होगी। इस बदलाव का मनोरंजन इंडस्ट्री पर मिश्रित असर दिख रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार, नई दरों से फिल्म निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और उपकरणों पर टैक्स कम हुआ है, जिससे कैश फ्लो में सुधार होगा। गदर 1 और गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा ने इसका स्वागत किया और इसे इंडस्ट्री के लिए बड़ा सहारा बताया।हालांकि फिल्म टिकटों पर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकटों पर GST 12% और 100 रुपये से अधिक टिकटों पर 18% लागू है। इसलिए थिएटर और सिंगल स्क्रीन पर दर्शकों के लिए बड़ी राहत नहीं है।
टीवी और प्रीमियम स्क्रीन
टीवी और प्रीमियम स्क्रीन के लिए यह बदलाव लाभकारी साबित हो सकता है। 32 इंच से बड़े टीवी पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की संभावना है।ब्रॉडकास्टर्स, DTH और केबल सेवाओं पर अब भी 18% GST लागू है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ।कलाकार और इवेंट आयोजकों के लिए भी 18% GST लागू है, हालांकि लोक कला और शास्त्रीय कलाओं से जुड़े कलाकारों को 1.5 लाख रुपये तक के भुगतान पर टैक्स छूट दी गई है।
इस तरह, नई GST दरों ने इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों को राहत दी है, लेकिन दर्शकों और कलाकारों के लिए बड़ी राहत फिलहाल नहीं मिली है।
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