Waqf Act:
कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल में जल्द ही वक्फ कानून लागू होगा। इसे लेकर 6 दिसंबर तक संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
8 महीने के विरोध के बाद लागू हो रहा कानूनः
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें।
प. बंगाल ने लागू करने से किया था मनाः
वक्फ संशोधन कानून इस साल 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। सीएम ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा।
ममता क्यों हुईं राजी, 3 वजहेः
वक्फ कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई। इसलिए कानूनी रूप से राज्य सरकार पर इसे लागू करने की बाध्यता है।
केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन (6 दिसंबर) तक UMID पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। ममता सरकार इस निर्देश का पालन न करके कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहती।
केंद्र ने नए नियमों में वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों की जवाबदेही बढ़ाई है। राज्यों के लिए डेटा अपलोड करना अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है।

