कोलकाता, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े CBI केस में पूर्व तृणमूल कांग्रेस युवा नेता कुंतल घोष को रेगुलर जमानत दे दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि इस मामले का निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है और घोष पिछले 19 महीनों से हिरासत में हैं।
बिना सूचना बंगाल से बाहर नहीं जायेंगेः
बेंच ने घोष को जमानत देते हुए कहा कि वे अदालत या जांच एजेंसी को बताए बिना पश्चिम बंगाल न छोड़ें। घोष कोई सार्वजनिक पद भी नहीं संभालेंगे। साथ ही जांच से जुड़ा कोई बयान मीडिया को नहीं देंगे।
घोष को ED ने 21 जनवरी, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और उसके बाद 20 फरवरी 2023 को CBI ने पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।
इसे भी पढ़ें