Parliament approves bill:
लिस्बन, एजेंसियां। पुर्तगाल की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने पर सार्वजनिक जगहों पर नकाब पहनने वालों पर 200 यूरो से लेकर 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपये के बराबर है। अब यह विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यदि राष्ट्रपति इसे वीटो करते हैं, तो इसे संवैधानिक न्यायालय में समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
पार्टी के अनुसार
इस विधेयक को पुर्तगाल की दक्षिणपंथी चेगा पार्टी ने पेश किया था, जिसे दक्षिणपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी का कहना है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े महिलाओं को बहिष्कार और हीनता की स्थिति में डालते हैं और यह स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, वामपंथी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि इसका असली उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और अलग धर्म वाले लोगों को निशाना बनाना है। वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद पेड्रो डेलगाडो अल्वेस ने भी संसद में इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया।
इस कानून के लागू होने के बाद पुर्तगाल ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसी यूरोपीय देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां चेहरा और सिर ढकने पर पूरी या आंशिक रोक है। वर्तमान में पुर्तगाल में अधिकांश महिलाएं बुर्का या नकाब नहीं पहनतीं, लेकिन इस विधेयक ने देश में इस्लामी बुर्के के मुद्दे पर विवाद बढ़ा दिया है।
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