Waqf Board:
नई दिल्ली, एजेंसियां। हाल ही में भारत में वक्फ बिल को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। इसके तहत कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें यह सवाल भी प्रमुख है कि क्या ताजमहल और दिल्ली की जामा मस्जिद वक्फ की संपत्ति हैं? इस विषय पर कई अफवाहें फैल रही थीं, और अब इसका जवाब स्पष्ट हो गया है।
Waqf Board: क्या ताजमहल और जामा मस्जिद वक्फ की संपत्ति है ?
ताजमहल और जामा मस्जिद दोनों ही ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन ताजमहल वक्फ की संपत्ति नहीं है। ताजमहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर है, और यह भारत सरकार के अधीन आता है।
हालांकि, वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को मस्जिद बताते हुए इसे वक्फ संपत्ति घोषित करने का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।वहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद को वक्फ की संपत्ति माना जाता है।
इसे शाहजहां ने एक धार्मिक स्थल के रूप में बनवाया था और इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जामा मस्जिद की देखरेख शाही इमाम और वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है।
Waqf Board:सरकारी आंकड़ों के अनुसार
वक्फ बोर्ड के पास भारत में लाखों एकड़ जमीन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है, जो रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर आती है।
भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और उनकी कुल संपत्तियों की संख्या 8,72,328 है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां विवादों में भी रहती हैं, लेकिन ताजमहल और जामा मस्जिद को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति नहीं है, जबकि जामा मस्जिद वक्फ की संपत्ति है।
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