Waqf Amendment Act 2025:
नई दिल्ली, एजेंसियां। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में छह याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से त्वरित सुनवाई की अपील की। हालांकि, CJI संजीव खन्ना ने अभी तक कोई तारीख देने से इनकार किया है और कहा कि दोपहर में जल्द सुनवाई पर विचार किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि इस मामले को शीघ्र लिस्ट किया जाएगा।
Waqf Amendment Act 2025: वक्फ संशोधन अधिनियम पर दायर याचिकाएं:
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसके अलावा, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, आप नेता अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया है। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स ने भी इस संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की है।
Waqf Amendment Act 2025: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की स्वीकृति:
बताते चले कि संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर ‘यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995’ कर दिया गया है।
इस विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट आए थे। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने इस संशोधन का विरोध किया है।
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