नई दिल्ली,एजेंसियां। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की याचिका दायर की है।
उनका आरोप है कि इन नेताओं ने 2021 के पंचायत चुनावों के दौरान उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। तन्खा का कहना है कि भाजपा नेताओं ने उन्हें ओबीसी आरक्षण के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ।
क्या पूरा मामला
यह मामला तब सामने आया जब तन्खा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ एक संगठित अभियान चलाया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। तन्खा ने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही की मांग की और 10 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने तन्खा की ओर से दायर मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं को अधीनस्थ अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही, जमानती वारंट की तामील पर भी रोक लगा दी गई है।
तन्खा ने लकी कहा वकील कपिल सिब्बल
तन्खा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बयान 2021 में राज्य के पंचायत चुनावों से जुड़े थे और भाजपा नेताओं ने उन्हें बदनाम करने के लिए ये बयान दिए। वहीं, शिवराज सिंह चौहान के वकील महेश जेठमलानी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 194(2) के दायरे में आने वाली बात बताई, जो सदन में दिए गए बयानों की सुरक्षा करता है।
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