चाईबासा। एनडीपीएस एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्षो की सजा हुई है।
न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्षो की सजा और 1-1 लाख का जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिन दोनों अभियुक्तों को सजा मिली है, उसमें गणेश चंद्र साहू और मानस प्रधान शामिल हैं।
बता दें कि चाईबासा पुलिस ने 30 मार्च 2022 को डोडा और पोस्ता के साथ पिकअप गाड़ी संख्या जेएच 05 सीडब्लू 1552 को पकड़ा था।
अवैध कारोबार में संलिप्तता के आधार पर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया था।
इस मामले में चाईबासा जिला के बंदगांव थाना में कांड संख्या 11/22 दर्ज हुआ था।
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