इसके लिए अमेरिकी संविधान बदलना होगा
वाशिंगटन, एजेंसियां। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। ट्रम्प दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका में दो बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। ट्रम्प को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी।
73 साल पहले 2 बार राष्ट्रपति बनने का नियम बना:
अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। 1951 में संविधान संशोधन हुआ। नियम बना कि कोई शख्स सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। दरअसल, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म के बाद रिटायरमेंट ले लिया था, उनके बाद यह प्रथा बन गई।
31 अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसी ने भी यह प्रथा नहीं तोड़ी, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दौर में यह नियम टूटा। वे 1933 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति चुने गए।
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