योगी सरकार ले आई कड़ा कानून
लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चा लीक के मामलों से निपटने के लिए योगी सरकार सख्त कानून लेकर आ रही है।
इसके तहत पर्चा लीक कराने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।
यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
बता दें कि यूपी में चुनाव के ठीक पहले पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हो गया था। जिससे 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे।
वहीं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का भी पर्चा लीक हो गया था, जिसके कारण उसे भी रद्द करना पड़ा था। इसके बाद सीएम योगी ने कड़े कानून बनाने के संकेत दिए थे।
सभी परीक्षा में लागू होगा ये कानून
यह कानून सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या प्रमोशन की परीक्षाओं, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा।
इस कानून के तहत फर्जी क्वेश्चन पेपर बांटना फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
वहीं कानून तोड़ने पर 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
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