रांची। शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन संबंधित अनुराग कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद रांची नगर निगम को निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित करते हुए बंद कर दिय। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को महाअधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि रांची में चल रहे 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट जिनके पास मैप की स्वीकृति सहित उचित लाइसेंस नहीं था, उसे रांची नगर निगम न शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
उनके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए रांची नगर निगम ने शहर के 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को बंद करते हुए सील कर दिया है। महाअधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक नियमावली ला रही है। कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह समय-समय पर बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण करते रहे जिससे बार एवं रेस्टोरेंट में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लग सके।
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