Teachers Dismissal:
Teachers Dismissal: सुप्रीम कोर्ट बोला- सिलेक्शन प्रोसेस गलत
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में SSC ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई।
Teachers Dismissal: ममता बोलीं- व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं:
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए।
इसे भी पढ़ें
बंगाल स्कूल टीचर भर्ती घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को मंजूरी दी