SC ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में मंदिर-मस्जिद विवाद पर निचली अदालतें कोई फैसला ना दें और न ही सर्वे के आदेश जारी करें।
कोर्ट ने ऐसे नए केस दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। साथ ही केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।
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