नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को गैरकानूनी बताने वाली याचिका को खारिज करते हुए इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को मालूम होना चाहिये कि इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में चल रही है।
इसलिए याचिकाकर्ता को इसी कोर्ट से संपर्क करना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यहां इस मामले की सुनवाई होती है, तो इस दिशा में हाईकोर्ट की कार्रवाई में शिथिलता आ सकती है। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं।
वहीं, किसान आंदोलनकारी आज भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इनके साथ महिला किसानों के भी आंदोलन में शामिल होने की सूचना है।
इसी के साथ किसान दिल्ली पहुंचने वाली सीमाओं पर भी अलग-अलग स्थानों पर जमा हो रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक किसान दिल्ली कूच करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का 14 मार्च को महापंचायत करने का कार्यक्रम है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं।
वे शांतिपूर्वक आंदोलन को आगे बढाना चाहते हैं। वहीं, आंदोलन में शामिल संगठनों ने कहा है कि वे एमएसपी से कम किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं हैं।
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