Supreme Court:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने डॉग लवर्स को राहत देते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी कर वापस छोड़ दिया जायेगा। इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और इसमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है।
पिछले आदेश को बदला कोर्ट नेः
11 अगस्त के पहले के आदेश में बदलाव करते हुए, कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार करने वाले कुत्तों को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है।
भोजन के लिए जगह निर्धारित होगीः
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर खाना नहीं खिलाया जाएगा। इसके लिए निर्धारित स्थानों पर ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना देने से कई घटनाएं और झगड़े सामने आए हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है।
देश भर में हो रहा था पिछले फैसले का विरोधः
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध शुरू हो गया और कई संगठनों ने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर कीं।
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षितः
इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सामने आ गया है। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो पशु अधिकारों की पैरवी करते रहे हैं, साथ ही इससे समाज में इंसान और पशुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
इसे भी पढ़ें
Stray dogs: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का कहर: जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए लड़ो