Supreme Court:
रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के दो आईएफएस अफसरों के खिलाफ अवमानना के मामले में सजा सुनाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की अदालत ने विवादित वन भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है।
Supreme Court: यह है मामलाः
दरअसल, बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार और डी. वेंकटेश्वरा को अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में अपील की थी। मालूम हो कि बोकारो के तेतुलिया स्थित जमीन के मामले में उमायुष मल्टीकॉम द्वारा दायर याचिका पर उसके पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन, डीएफओ बोकारो रजनीश कुमार ने संबंधित जमीन पर काम रोकने से संबंधित आदेश जारी किया था।
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