Mumbai Local Bomb Blast:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इस धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी।
आरोपियों को नोटिस जारी:
महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है, लेकिन इन आरोपियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की और कहा कि सरकार सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश चाहती है, आरोपियों को फिर से जेल में नहीं डाला जाएगा।
तुषार मेहता के अनुसार
तुषार मेहता ने यह भी बताया कि मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत ट्रायल में कुछ ऐसे पहलू हैं जो फैसले को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सशर्त स्थगनादेश जारी किया। यह मामला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आया है, जहां 2006 में हुए बम धमाकों के आरोपी एक लंबे समय से अदालतों के बीच विभिन्न निर्णयों का सामना कर रहे थे।
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