Supreme Court reprimanded Leena Paulose :
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को फटकार लगाई, जब उन्होंने कोर्ट से अपने पति की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। लीना पॉलोज ने कहा कि उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में रोज सूचीबद्ध होती है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, “यह स्वीकार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पास होने के कारण हर कोई यहां आकर स्थगन आदेश की मांग करे। इस प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
लीना पॉलोज के वकील
लीना पॉलोज के वकील ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट में हर दिन मामला सूचीबद्ध होता है, लेकिन सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। बुधवार को भी मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश जारी किया।
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप
सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉलोज पर दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से पैसे की ठगी की।
प्रवर्तन निदेशालय
इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के धन शोधन मामले की जांच में भी यह जोड़ी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की है। आरोप है कि पॉलोज़, चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों ने हवाला के जरिए अवैध धन इकट्ठा किया और इसे फर्जी कंपनियों के माध्यम से ठिकाने लगाया।
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