Supreme Court:
पटना, एजेंसियां। राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच – जस्टिस एमएम सुन्दरेश और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय करने का फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर लगायी रोक
इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी 18 जुलाई को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। लालू यादव के अधिवक्ता ने इस मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
क्या है मामला ?
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों पर रेल मंत्रालय में रहते हुए ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निचली अदालत में आरोप तय होते ही हाई कोर्ट में दायर याचिका की वैधता पर फैसला होगा। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जारी रहेगी।
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