नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है।
केजरीवाल को 2 जून को ही करना होगा सरेंडर
केजरीवाल ने जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा।
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