नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाइकोर्ट ही पर्याप्त है।
कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाईकोर्ट जाने को कहा। इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी।
2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था- जांच के लिए पांच एक्सपर्ट की टीम गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो।
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