रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। इससे झारखंड में जिला जजों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण राज्य में 9 जिला जजों की नियुक्ति बाधित थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शीघ्र नियुक्ति का आदेश दिया है।
बताते चलें कि 2022 में हाईकोर्ट में 22 जिला जजों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था।
हाईकोर्ट के फुलकोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत तय कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये बदलाव नियुक्ति से पहले किये जाने चाहिए थे। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदलना असंवैधानिक है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 पदों में से 13 पद पर मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली कर दी थी और नौ पद खाली रह गये थे।
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