रिजर्वेशन 56% से घटाकर 7% किया
ढाका, एजेंसियां। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया।
इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी।
हिंसक प्रदर्शन में 115 लोगों की मौत हुई
बांग्लादेश सरकार ने 2018 में अलग-अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन 5 जून 2024 को वहां की हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया।
इसके विरोध में 1 जुलाई को आंदोलन शुरू हुआ, जो 15 जुलाई को हिंसक हो गया। इस हिंसा में 115 लोग मारे जा चुके हैं।
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