Ahmedabad Air India crash:
अहमदाबाद, एजेंसियां। अहमदाबाद में 12 जून को लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाले वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी किया है।
वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि यह याचिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हादसे में कई लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि एफडीआर रिकॉर्ड हर गलती या तकनीकी समस्या का विवरण रखता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट को दोषी ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्टिस कांत ने कहा कि अभी इसे सार्वजनिक करना उचित नहीं है।
भूषण ने आगे कहा
भूषण ने आगे कहा कि कुछ पायलट और मृतकों के परिजन रिपोर्ट के एक रहस्यमय वाक्य से चिंतित हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पायलट की गलती के रूप में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे निष्कर्ष बिना पूर्ण जांच के सार्वजनिक करना हानिकारक हो सकता है।
भूषण ने बताया
भूषण ने बताया कि विमान के दोनों इंजन विद्युत प्रणाली की विफलता के कारण बंद हो गए थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक पायलट की बातचीत का हिस्सा गलत रूप से घटना की कहानी बना गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सूचना को टुकड़ों में लीक करने के बजाय जांच पूरी होने तक गोपनीय रखा जाना चाहिए।
इसे भी पढ़ें