नई दिल्ली, एजेंसियां। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 3 जून को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई की। (Supreme Court Order on Water Crisis in Delhi)
कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसके लिए सहमत हैं।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि दिल्ली के नागरिकों के सामने पानी की कमी की समस्या को लेकर आपस में टकराव नहीं करेंगे। दिल्ली की समस्या का समाधान किया जाएगा।
इस मामले पर 6 जून को अब अगली सुनवाई होगी, जिसमें यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में दिल्ली जल संकट को दूर करने के लिए राज्यों के सुझावों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
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