एसबीआई को नोटिस जारी, 18 मार्च तक मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की आधी अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में SBI को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टि्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट निर्देश था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डीटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए।
एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने SBI से 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
ECI ने कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी।
आयोग का कहना था कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है। इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज दे दिए जाएं।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक डीटेल देने और ECI को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करने को कहा था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज किया जाए।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओरिजनल कॉपी आयोग को लौटा दी जाए। स्कैन और डिजीटल फाइलों की एक कॉपी कोर्ट में रखी जाए और फिर इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
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