Liquor scam case:
रांची। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस घोटाले में जेल में बंद अधिकारियों सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को BNSS की धारा 187(2) के तहत जमानत मिल गई है। इससे पहले इसी मामले में आरोपी विनय चौबे को भी कोर्ट से राहत मिल चुकी है।
कोर्ट ने लगाई कुछ खास शर्तें:
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने जमानत तो दी है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ:
आरोपी राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचित करेंगे।
ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते।
दोनों को ₹25,000 के दो-दो निजी मुचलके भरने होंगे।
ACB की लापरवाही बनी जमानत की वजह:
जमानत मिलने की एक बड़ी वजह यह रही कि ACB ने गिरफ्तारी के 92 दिन बाद भी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। अदालत ने इसे अभियोजन की विफलता माना और BNSS के तहत जमानत प्रदान कर दी।
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