31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश
नई दिल्ली, एजेंसियां। जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल रखने के लिए के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है।
ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स/होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
हर शुक्रवार को गेंहू के स्टाक की जानकारी देनी होगी
केंद्रीय फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि सिंगल रिटेलर्स, बिग-चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर और होलसेलर हर शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक की जानकारी देंगे।
चोपड़ा ने कहा कि मैं देश में गेहूं की कमी को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
आटे की कीमत 34.29 रुपए से बढ़कर 36.13 रुपए हुई
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में गेहूं और आटे की कीमतें 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं।
20 जून तक गेहूं की औसत खुदरा कीमत 30.99 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले 28.95 रुपए थी।
गेहूं के आटे की कीमतें भी पिछले साल के 34.29 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले बढ़कर 36.13 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं।
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