कोझिकोड, एजेंसियां। केरल के कोझिकोड में सौतेली मां अपनी नाबालिग बेटी का पड़ोसी से रेप कराती थी।
तीन साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी मां को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं मामले में पीड़ित के पिता को भी दोषी करार दिया गया है।
पिता पर मामले को दबाने के आरोप है, जिसके बाद उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई है। वहीं मुख्य आरोपी को 40 साल की सजा हुई है।
मामला 2021 का है। कोझिकोड में एक परिवार रहता था। परिवार में बेटी, पिता और सौतेली मां थी।
सौतेली मां अपने बेटी का पड़ोस में रहने वाले अनिल, जिसकी उम्र 44 साल है। उससे बच्ची का रेप कराती थी।
आरोपी ने कई बार बच्ची का अपने घर और कई बार बच्ची के आवास पर हवस का शिकार बनाया।
वहीं बच्ची ने जब सारी बात अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने उसे चुप रहने को कह दिया।
PTI के मुताबिक, बार-बार रेप के बाद लड़की को पुनर्वास केंद्र ले जाया गया जहां उसने मामले का खुलासा किया और घटना में शामिल सभी लोगों के बारे में भी बताया।
इसके बाद पुलिस ने बच्ची की सौतेली मां, पिता और मुख्य आरोपी के खिलाफ POCSO समेत अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के एक और केस में भी सौतेली मां और पिता पर मुकदमा चल रहा है।
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