नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर दायर मानहानी मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। धोनी के खिलाफ उनके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जिस पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई।
अब इस मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि इस केस के बारे में धोनी या उनकी ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म में डिटेल दी जाए। बता दें कि कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस किया गया था। धोनी की ओर से आरोप लगाया गया था कि मिहिर दिवाकर ने उनको 15 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है।
बताते चलें कि वर्ष 2017 में एमएम धोनी और मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास की स्वामित्व वाली कंपनी अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके तहत भारत सहित विश्वभर में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जानी थी।
कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक धोनी को फ्रेंचाइजी शुल्क और प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि यह नहीं दिया गया। धोनी द्वारा की गई शिकायत में यह भी कहा गया कि धोनी ने मिहिर दिवाकर को लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन उसका समुचित जवाब नहीं दिया गया।
धोनी की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज कराकर यह आरोप लगाया कि मिहिर दिवाकर ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके बाद धोनी ने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। बावजूद इसके दिवाकर धोनी के नाम का इस्तेमाल करते रहे।
बता दें कि धोनी द्वारा रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद मिहिर दिवाकर ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने इसे बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि धोनी के लीगल नोटिस का उन्होंने समुचित जवाब दिया और उनका धोनी के पास रकम बकाया है।
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