कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को कलकता हाईकोर्ट ने राजभवन के सामने चार घंटे तक धरने पर बैठने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के नेता 14 जुलाई को राजभवन के सामने धरना दे सकेंगे।
कोर्ट ने इसकी सशर्त इजाजत दे दी है। राज्य ने सूचित किया है कि उन्हें निश्चित दिनों और निश्चित समय पर भाजपा के शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने धरने की इजाजत दे दी।
300 से अधिक लोग धरने में नहीं हो सकते है शामिल
बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिंह की बेंच में शुभेंदु अधिकारी के मामले की सुनवाई हुई।
राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर शुभेंदु अधिकारी अगर रविवार 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से राजभवन के सामने धरने पर बैठते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
कार्यक्रम चार घंटे तक किया जा सकता है। राज्य के बयान के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु उस दिन तय जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जस्टिस सिन्हा के मुताबिक यह कार्यक्रम 300 लोगों के साथ किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ धरना करने की दी अनुमति
न्यायाधीश ने कहा कि 14 जुलाई के कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र के साथ भाग नहीं ले सकता है।
कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। वहां किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
यहां तक कि धरने से किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी भी नहीं की जा सकेगी। शुभेंदु और उनके साथियों को नियमों का पालन करना होगा। वे इन शर्तों का पालन करते हुए कार्यक्रम कर सकते हैं।
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