जमानत याचिका हुई खारिज
नई दिल्ली, एजेंसियां। (Arvind Kejriwal) सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया है।
केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी।
लेकिन, बाद में ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की लेकिन वहां से भी केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 जून को मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी।
इसे भी पढ़ें