मुंबई, एजेंसियां। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता सांसद संजय राउत जेल जायेंगे। अदालत ने उन्हें एक मामले में 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में ये फैसला सुनाया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिवड़ी की अदालत ने राज्यसभा सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 यानी मानहानि की सजा के तहत दोषी करार दिया और उनको सजा सुनाई। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपमानजनक आरोपों के मामले में हुई सजा
मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए हैं।
मेधा के मुताबिक राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ पब्लिक टॉयलेट के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
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