नयी दिल्ली, एजेंसियां। बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने अनिल अंबानी पर ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सेबी ने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने इन पैसों को अपनी जुड़ी कंपनियों को लोन के रूप में दिखाया था।
हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ने इस तरह के ऋण देने को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच भी की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया।
यह दिखाता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख अधिकारियों द्वारा काम करते हुए शासन में गंभीर कमी आई है। इसके बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाले शेयरों में गिरावट आयी है।
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