रांची। 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीडी की जांच सीबीआई से कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस केस के सूचक दानयल दानिश को नोटिस जारी किया है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
मतदान के लिए विधायक निर्मला देवी पर प्रलोभन का आरोपः
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। आरोपों के मुताबिक, तत्कालीन राज्यसभा प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार के पक्ष में मतदान के लिए विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया था।
वर्ष 2016 में बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। ऑडियो टेप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बातचीत सामने आयी थी। उस ऑडियो की सीडी की CBI जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था।
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