नई दिल्ली,एजेंसियां: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 जून 2024 को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के रिजल्ट आने के बाद कथित पेपर लीक के चलते एग्जाम रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
दरअसल, नीट परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से जो बवाल शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा।
नीट परीक्षा आयोजित होने के समय से ही विवादों के घेरे में आ गई है। वहीं रिजल्ट आने के बाद इस विवाद को विस्तार मिल गया।
देश भर में छात्रों, उनके अभिभावकों और अब राजनेताओं द्वारा नीट परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं।
परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से आयोजन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही, इस परीक्षा के नतीजों के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी कोई रोक नहीं लगेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेपर लीक और धांधली के आरोपों पर कोर्ट एग्जाम करने वाली एजेंसी एनटीए की भी दलील सुनना चाहता है।
इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब भी देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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