नई दिल्ली, एजेंसियां। अब से इनकम टैक्स भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की जगह आधार नामांकन आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य पैन नंबर के दुरुपयोग को रोकना है। इसके साथ ही इससे किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने पर भी लगाम लगेगी।
इसे भी पढ़ें
आधार और पैन कार्ड का डेटा लीक करनेवाली वेबसाइट्स को सरकार ने किया ब्लॉक