Rape Case:
प्रयागराज, एजेंसियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने रेप केस में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि, इसके लिए पीड़ित ही जिम्मेदार है। जज ने कहा- अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। वह रेप के लिए खुद ही जिम्मेदार भी है।
Rape Case: कोर्ट बोला- सेक्स दोनों की सहमति से हुआ:
पीड़ित ने रेप का आरोप सितंबर 2024 में लगाया था। छात्रा ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वह दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। वहां सभी ने शराब पी। दोस्त के साथ आया एक शख्स घर ले गया। वहां रेप किया। हालांकि कोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कहा, ‘सेक्स दोनों की सहमति से हुआ था।’
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