Ranya Rao:
बेंगलुरु, एजेंसियां। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत सलाहकार बोर्ड ने जारी किया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने रान्या को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं दिया है।
पहले मिली थी डिफाल्ट बेलः इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह-आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार (Procedural basis) पर डिफॉल्ट जमानत दी थी।
जिसका कारण ये था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था।
अदालत ने दोनों को 2 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानती शर्तों पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। उन्हें देश छोड़ने और अपराध दोहराने से भी मना किया गया था।
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