रांची। हाईकोर्ट के आदेश आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को नियमावली 1993 के प्रावधानों के तहत प्रमोशन देने के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा है।
इसमें कहा है कि प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में कई मामले अवमाननावाद में बदल गए हैं। इस कारण असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग सचिव ने प्रमोशन से संबंधित मामले को शीघ्र निष्पादित करने के लिए कहा है।
इसके बाद भी विलंब हुआ तो संबंधित शिक्षा अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने दिया है ये आदेशः
झारखंड हाईकोर्ट ने नियमावली वर्ष 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन (ग्रेड-4 और ग्रेड-7 में प्रोन्नति) देने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने चार माह का समय दिया था।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की बेंच द्वारा राकेश कुमार एवं अन्य के विरूद्ध राज्य सरकार से संबंधित रिट याचिका का निष्पादन करते हुए यह फैसला दिया था। इसमें वर्तमान में प्रभावी 1993 प्रोन्नति नियमावली के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन देने का आदेश दिया था।
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