Municipal elections: नगर निकाय चुनाव से पहले राहत की खबर, झारखंड में बिना वोटर कार्ड भी कर सकेंगे वोट

Anjali Kumari
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Municipal elections

रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदान प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी 2026 को मतगणना की जाएगी। इस चुनाव में केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनका नाम 1 अक्टूबर 2024 से पहले की मतदाता सूची में दर्ज है।

वोटर आईडी नहीं है तो भी मिलेगा मतदान का अधिकार

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, वे भी मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदाता अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता पहचान के अभाव में वोट देने से वंचित न रह जाए।

ये 12 पहचान पत्र होंगे मान्य

मतदान के दौरान पहचान के लिए निम्न दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे:
• वोटर आईडी (EPIC)
• फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
• पासपोर्ट
• ड्राइविंग लाइसेंस
• सरकारी/PSU/स्थानीय निकाय का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
• बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
• पैन कार्ड
• आधार कार्ड
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
• मनरेगा जॉब कार्ड
• फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा/स्मार्ट कार्ड
• फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

बैलेट पेपर से होगा मतदान, गैर-दलीय चुनाव

झारखंड नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर और मतपेटिका के माध्यम से होगी। राज्यभर में कुल 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2,129 अलग-अलग भवनों में स्थित होंगे।

चुनाव आयोग की अपील

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन समय से अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें, वैध पहचान पत्र साथ रखें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
इस व्यवस्था से साफ है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव में अधिकतम मतदाता सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

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