Ranchi Municipal Corporation:
रांची। रांची नगर निगम ने शहर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे खटालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन के निर्देशानुसार निगम द्वारा आज से एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत खटाल संचालन से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसमें ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम आदि शामिल है।
Ranchi Municipal Corporation: जिनके पास नहीं होंगे वैध दस्तावेज, उन पर कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन खटाल संचालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 319/3 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, खटाल संचालन के लिए जरूरी शर्तों में स्वच्छता बनाए रखना, पशुओं की उचित देखरेख तथा गंदगी और बदबू फैलने से रोकथाम शामिल है। उल्लंघन की स्थिति में चालान, जुर्माना और यहां तक कि खटाल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
Ranchi Municipal Corporation:
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि मुश्तिदख्वारी एक्ट 2016 के तहत बिना अनुमति चल रहे खटालों पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, अगर उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर गोबर फेंकने पर भी एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
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