Railways made big change:
नई दिल्ली, एजेंसियां। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) टिकट को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। अब इमरजेंसी कोटा के तहत टिकट पाने के लिए यात्रियों को पहले से आवेदन करना होगा। रेलवे के नए निर्देश के अनुसार, ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटा का अनुरोध आपातकालीन प्रकोष्ठ (Emergency Cell) तक पहुंच जाना अनिवार्य होगा।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी ताजा परिपत्र के मुताबिक:
• सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आवेदन करना होगा।
• दोपहर 2:01 बजे से रात 12:59 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले शाम 4 बजे तक आवेदन करना जरूरी है।
रेलवे का यह कदम हाल ही में लिए गए उस फैसले के तहत आया है जिसमें ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले यह चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था।
इस बदलाव का उद्देश्य टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है ताकि अंतिम समय पर होने वाली अनियमितताओं और टिकट दलाली को रोका जा सके। इसके साथ ही रेलवे ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में भी बदलाव किया है। अब केवल वेरिफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।
नए नियम का सीधा असर
इस नए नियम का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो अंतिम समय में इमरजेंसी टिकट के लिए आवेदन करते थे। अब उन्हें यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी और समयसीमा का सख्ती से पालन करना होगा। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और टिकटिंग सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में रेलवे का एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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